Sunday 12/ 10/ 2025 

बिहार: NDA में आज सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दिल्ली – bihar election sanjay jha nda meeting nitish tejashwi lclkअगले पांच दिनों तक देश के इस हिस्से में होगी मूसलाधार बारिश, किन इलाकों में 15 अक्टूबर से बढ़ जाएगी ठंड? जानें मौसम का हाललखनऊ: दोस्त को पीटकर भगाया, फिर नाबालिग दलित लड़की से 5 युवकों ने किया गैंगरेप – Lucknow 5 men gang rape with minor dalit girl lclyN. Raghuraman’s column: You shine the most in your own form | एन. रघुरामन का कॉलम: आप ‘अपने रूप’ में ही सबसे ज्यादा दमकते हैंऑस्कर विनर हॉलीवुड एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस – diane keaton death annie hall godfather actress ntcक्या कैदियों को जेल में मिलेगा वोट देने का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिसचिराग और मांझी को कैसे मनाएगी BJP?स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार, पाक-चीन को लगेगी तीखी वाली मिर्चीएक क्लिक में पढ़ें 12 अक्टूबर, रविवार की अहम खबरें'प्रेसिडेंट ट्रंप आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं', PM मोदी से मिलकर सर्जियो गोर ने कही ये बात
देश

‘ताली एक हाथ से नहीं बजती’, रेप केस की सुनवाई में खूब भड़का सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दी बेल

सुप्रीम कोर्ट ने...
Image Source : FILE PHOTO
सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को इस बात पर गौर करते हुए बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी कि 9 महीने से जेल में होने के बावजूद उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं और अदालत ने कहा कि पीड़िता ‘‘बच्ची नहीं है’’ और ‘‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’’।

‘महिला 7 बार जम्मू गई और पति को आपत्ति नहीं हुई?’

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी पूछा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। बेंच ने कहा, ‘‘एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने (दिल्ली पुलिस) किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है। वह बच्ची नहीं है। 40 साल की महिला है। वे दोनों एक साथ जम्मू गए। आपने धारा 376 क्यों लगाई है। यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई आपत्ति नहीं होती?’’

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है और आरोप तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को अधीनस्थ अदालत में पेश किया जाए और नियमों-शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए। बेंच ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने आरोपी पर भी टिप्पणी करते हुए पूछा, ‘‘ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?’’

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ आरोपी युवक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस की शिकायत के अनुसार महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी।

महिला ने इन्फ्लुएंसर को दिलाया आईफोन

शुरुआती बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर प्रचार सामग्री को प्रभावशाली दिखाने के लिए एक आईफोन का अनुरोध किया, जिसे उसने जम्मू में एक अधिकृत ‘एप्पल स्टोर’ के माध्यम से उपलब्ध कराया। हालांकि, आरोपी द्वारा आईफोन को बेचने का प्रयास करने के बाद उनके प्रोफेशनल रिलेशन खराब हो गए। अधिकृत विक्रेता ने 20,000 रुपये काटने के बाद महिला के खाते में रुपये वापस कर दिए। शिकायत में कहा गया कि हालांकि, आरोपी ने रुपये वापस करने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सभी संबंध खत्म करने का फैसला किया। 

‘युवक ने बेहोश कर रेप किया, अश्लील तस्वीरें खींचीं’

युवक दिसंबर 2021 में 20,000 रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए नोएडा में महिला के घर गया। इसके बाद उसने महिला को कनॉट प्लेस में एक प्रचार सामग्री की शूटिंग के वास्ते यात्रा करने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ मिली मिठाई दी और वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसे हिंदू राव अस्पताल ले जाने की बात कही लेकिन वह महिला को कथित तौर पर अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से रुपये चुरा लिये और उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं।

ब्लैकमेल कर जम्मू ले जाता रहा इन्फ्लूएंसर- महिला

शिकायत के अनुसार इसके बाद महिला को जम्मू जाने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया गया, जहां ढाई साल की अवधि में लगातार उसका यौन शोषण किया, जबरन वसूली की और धमकियां दीं। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 354 (महिला पर हमला), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 34 के तहत FIR दर्ज की गई। (भाषा इनपुट्स के साथ)

यह भी पढ़ें-

‘व्यभिचार में रह रही महिला भरण-पोषण की हकदार नहीं’, हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में सुनाया फैसला

Latest India News




Source link

Check Also
Close



DEWATOGEL