Monday 13/ 10/ 2025 

NSG की स्थापना कब हुई थी, क्यों बनाई गई? इन ब्लैक कैट कमांडोज को भेद पाना नामुमकिनIsrael में Trump को मिला ‘शांति पुरस्कार’अफगानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से झड़प पर दिया बयान, कहा- 'हमने अपना उद्देश्य हासिल किया'IRCTC स्कैम में कोर्ट के आदेश पर क्या बोले तेजस्वी?CM ममता बनर्जी ने पड़ोसी देश 'भूटान' से क्यों मांगा मुआवजा? लगाया ये बड़ा आरोपजयपुर में सुनसान सड़क पर महिला से लूटओमप्रकाश राजभर ने फोड़ा बम! NDA से गठबंधन तोड़ने की दी धमकी, कर डाली ये डिमांडताजमहल के दक्षिणी गेट के पास शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुआं उठने के बाद मचा हड़कंप, 2 घंटे में हालात काबू – fire broke out near south gate of Taj Mahal due to short circuit lclamइस्तीफा देना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री, कहा- 'पैसे नहीं आ रहे', CPI के हमले में दोनों पैर गंवाने वाले को देना चाहते हैं अपना पदसंघ के 100 साल: गौहत्या के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार थे हेडगेवार – rss 100 years cow protection movement congress doctor hedgewar history ntcpsm
देश

रेप को लेकर अलग-अलग देशों में क्या है सजा? यहां जानें अमेरिका से लेकर चीन तक का कानून

बलात्कार करने पर सजा का प्रावधान।
Image Source : INDIA TV
बलात्कार करने पर सजा का प्रावधान।

भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार बड़ी संख्या में रेप के मामले सामने आते रहते हैं। भारत सरकार ने रेप के अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं। इसके तहत रेप के दोषियों को कानून के अनुसार लगातार सजाएं भी मिलती रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में रेप के केस में दोषियों को क्या और कितनी सजा मिलती है? आइए जानते हैं…

भारत में रेप को लेकर सजा

भारत में धारा 64 के मुताबिक, रेप के केस में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल से आजीवन कारावास तक की जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। वहीं, नाबालिग से रेप यानी POCSO के केस में सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप पर 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग की मौत होने पर इस केस में मौत की सजा भी दी जा सकती है।

  • अमेरिका- जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।
  • चीन- मौत की सजा या फिर कई मामलों में नपुंसक बनाने की सजा।
  • नीदरलैंड- 4 से 15 साल की जेल।
  • रूस- 30 साल तक की सजा।
  • इराक- पत्थर मारकर मौत की सजा।
  • उत्तर कोरिया- गोली मारकर मौत की सजा।
  • पाकिस्तान- मौत या कठोर कारावास की सजा
  • सऊदी अरब- मौत की सजा।
  • स्विट्जरलैंड-  10 साल तक की जेल। 
  • फ्रांस- 15 साल जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।
  • इजरायल- 16 साल तक जेल की सजा।
  • जापान- 20 साल जेल से लेकर मौत तक की सजा।

भारत में साल 2012 में आया पोक्सो एक्ट

भारत में नाबालिग बच्चियों को यौन हिंसा से सुरक्षित रखने के लिए साल 2012 में पोक्सो एक्ट (POCSO Act) लाया गया था। इसका एक्ट का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट/बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम है। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का/लड़की को नाबालिग माना गया है। इन बच्चों से गलत कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी सजाओं का भी प्रावधान किया गया है। कानून के तहत दोषी को 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद और जुर्माना तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में दोषी को मौत की सजा तक दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें- ‘रेप भले एक ने किया लेकिन गैंग के सभी लोग होंगे दोषी’, गैंगरेप के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

वक्फ संशोधन पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर न लगे रोक

Latest India News




Source link

Check Also
Close



DEWATOGEL