नाबालिग से रेप के आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, बच्चों के संग रेपकर बनाता था वीडियो


प्रतीकात्मक फोटो
सीबीआई कोर्ट ने आज एक यूपी के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, शख्स ने 12 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था और उसका वीडियो भी बनाया था। कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी अलीगढ़ का रहने वाला है। सीबीआई ने अलीगढ़ के नवीन कुमार पर 12 अगस्त 2024 में बाल यौन शोषण और शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया था।
आरोपी बच्चों के बनाता था वीडियो
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी बच्चों के साथ यौन संबंध बनाता और उसका वीडियो और फोटो बनाकर रखता था। मामले में सीबीआई की जांच इंटरपोल के आईसीएसई डेटाबेस और गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम आई4सी केंद्र के जरिए गूगल की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट तक पहुंची थी, जिसमें सीबीआई को आरोपी के खिलाफ कई आपत्तिजनक सबूत हासिल हुए थे।
सीबीआई ने जांच में क्या-क्या पाया?
सीबीआई ने जांच में यह पाया था कि आरोपी नवीन ने साल 2021-22 के दौरान 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ भी संबंध बनाए थे, जिसका उसने वीडियो भी बनाया था। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा था कि आरोपी नाबालिग पीड़िताओं के साथ यौन गतिविधियां करने के लिए मजबूर करता था। सीबीआई ने आरोपी को 6 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी ज्यूशियल कस्टडी में ही था।
सुनाई उम्रकैद की सजा
यूपी की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी नवीन कुमार को IPC के तहत नाबालिग बच्ची के साथ रेप; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत बाल यौन शोषण सामग्री का बेचने के आरोप में आज 26 मई को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में खुद दखल दिया था क्योंकि क्योंकि मामला दर्ज होने तक पीड़िता या उसके परिवार ने किसी भी एजेंसी को घटना की सूचना नहीं दी थी। सीबीआई ने इस मामले में महज 6 सप्ताह के भीतर ही अपनी जांच पूरी कर ली। इसके अलावा, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जिससे न्याय में देरी न हो।
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