अब बिना सिम नहीं चलेंगे WhatsApp, टेलीग्राम या स्नैपचैट… केंद्र सरकार ने बनाए नियम, 90 दिन में होंगे लागू – whatsapp telegram sim binding rule messaging apps dot order ntc

भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए बड़ा आदेश जारी किया है, जो देश में करोड़ों यूजर्स के ऐप इस्तेमाल करने के तरीके को बदल सकता है. कारण, अब WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे लोकप्रिय ऐप बिना एक्टिव SIM कार्ड के काम नहीं कर सकेंगे. दूरसंचार विभाग (DoT) ने यह नियम Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत लागू किया है.
देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐप-आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है. नया SIM-बाइंडिंग नियम इन ऐप्स पर भी वही प्रणाली लागू करेगा, जैसी बैंकिंग और UPI ऐप्स में होती है, जहां SIM एक्टिव न हो तो लॉगइन नहीं किया जा सकता.
नया नियम क्या कहता है?
सरकार ने इन ऐप्स को Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs) की श्रेणी में रखा है. अब इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का SIM कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे. ऐप्स को 90 दिनों के भीतर यह व्यवस्था लागू करनी होगी.
वहीं वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत अब हर 6 घंटे में ऐप ऑटो-लॉगआउट हो जाएगा और दोबारा लॉगइन करने के लिए यूजर को फिर से QR कोड स्कैन करना होगा.
सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों के लिए दूर बैठकर नकली अकाउंट चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टिव और वैरिफाइड SIM जरूरी होगा.
सरकार यह कदम क्यों उठा रही है?
DoT के मुताबिक, अभी ज्यादातर मैसेजिंग ऐप सिर्फ पहली बार इंस्टॉल करते समय मोबाइल नंबर को वेरिफाई करते हैं. उसके बाद ऐप SIM हटाने या बंद होने पर भी चलता रहता है.
COAI (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) ने कहा कि यह तरीका बड़ी सुरक्षा खामी पैदा करता है. इसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी SIM बदलने या बंद करने के बाद भी ऐप का इस्तेमाल जारी रखते हैं. उनकी लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड या कैरियर डेटा ट्रेस नहीं हो पाता.
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