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'अदालतों को नियमित रूप से CBI जांच का आदेश नहीं देना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए और ऐसा तभी उचित है जब संवैधानिक न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता या शुचिता पर गंभीर आंच आई है।
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