Sunday 19/ 10/ 2025 

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वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू? बंगाल में इसको लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू
Image Source : PTI
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू

वक्फ (संशोधन) कानून के विरोध में देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इसमें 3 लोगों की जान भी चली गई। मुस्लिम संगठन के लोग इस कानून को रद्द किए जाने की मांग उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता भी एक सुर में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का मंगलवार को बड़ा बयान सामने आया है।

इसका उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना

रिजिजू ने कहा, ‘वक्फ अधिनियम में संशोधन मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करके नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना है। कोच्चि में मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, ‘केंद्र सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी के लिए जबरन और एकतरफा किसी की जमीन छीनने का कोई प्रावधान न हो।’

 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टार्गेट करना उद्देश्य नहीं

उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्डों को अभूतपूर्व शक्ति और अधिकार दिए हैं। इस संशोधित कानून के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों को टार्गेट नहीं किया गया है। यह पूर्व की गलतियों को सुधारने के लिए किया गया है।

मनमाने ढंग से नहीं घोषित की जाएगी संप्ति

इस दौरान रिजिजू केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और केरला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के साथ मौजूद रहे। रिजिजू ने कहा कि संशोधन के बाद किसी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में मनमाने ढंग से घोषित नहीं किया जाएगा।

बंगाल में हिंसक प्रदर्शन

बता दें कि केंद्रीय मंत्री का ये बयान वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम समूहों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर आया है। श्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं।

विपक्ष ने इस कानून का किया विरोध

मालूम हो कि संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन विधेयक को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। एनडीए सरकार ने सदन के अंदर इस कानून को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसका पुरजोर बचाव किया है। विपक्ष के नेताओं ने इस कानून को सीधे तौर पर मुस्लिम विरोधी बताया है। (इनपुट-पीटीआई)

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