Tuesday 07/ 10/ 2025 

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अब सेफ नहीं सेविंग अकाउंट… आपकी हर हरकत पर है IT की नजर, CA का दावा! – Saving Account not Safe IT Department Track Deposit and Withdrawal tutd

मंथली खर्च को मैनेज करने या फिर पैसे को सेफ रखने के लिए हर कोई अपनी कमाई की रकम बैंक अकाउंट में रखता है, ताकि वह जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सके. लेकिन एक सीए का कहना है कि Saving Account अब सुरक्षित नहीं है. आपकी हर हरकत पर नजर है. 

CA रुचिता वघानी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आपका सेविंग अकाउंट हमेशा आयकर विभाग की निगरानी में रहता है. एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से ज्‍यादा का कैश डिपॉजिट की जानकारी वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) के तहत आयकर विभाग को दी जाती है.

वाघानी ने यह भी बताया कि बैंक एक फाइनेंशियल ईयर में ₹1 करोड़ से ज्‍यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक पैन और आधार देना होता है और वेरिफाई करना होता है. बिना पैन और आधार के 20 लाख रुपये तक ही निकासी की परमिशन दी जाती है. इसके अलावा, बार-बार पैसा निकालने पर वेरिफिकेशन का प्रॉसेस शुरू हो सकता है. 

टैक्‍सपेयर्स को दी चेतावनी
उन्होंने आगे बताया कि बार-बार बड़ी मात्रा में कैश विड्रॉल, ब्याज में अंतर और अघोषित खाते भी जांच का विषय हो सकते हैं. उन्होंने टैक्‍सपेयर्स से सतर्क रहने, अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) के माध्यम से सभी ट्रांजेक्‍शन पर नजर रखने और आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सटीक जानकारी देने का निवेदन किया है. सीए का कहना है कि ब्‍याज क्रेडिट में गड़बड़ी होने पर, आपके आयकर रिटर्न के प्रॉसेस के दौरान नोटिस या डिमांड आ सकती है. उन्होंने कहा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई गई ब्याज राशि फॉर्म 26AS/AIS में दर्ज राशि से मेल खानी चाहिए. 

सभी सेविंग अकाउंट से हुए इनकम का खुलासा 
सीए ने कहा कि कई अकाउंट रखना सही है, लेकिन आपको सभी सेविंग अकाउंट से हुए इनकम का खुलासा करना होगा, सिर्फ एक अकाउंट के इनकम का खुलासा करने पर भी एक्‍शन हो सकता है. सभी अकाउंट से होने वाली इनकम की रिपोर्ट, उस व्‍यक्ति द्वारा की जानी चाहए, जो इस पैसे असली हकदार है.  इसके अलावा, सीए वघानी ने बताया कि अगर खाता निष्क्रिय भी है, तो भी उस पर जमा ब्याज कर योग्य है और उसे आपके रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए. 

आईटी के नोटिस से बचने के लिए क्‍या करें? 
अपनी पोस्‍ट में उन्‍होंने लिखा कि अगर आप इनकम टैक्‍स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो ITR फाइल करने से पहले अपने सभी सेविंग अकाउंट को अपने सालाना इंफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS)में दर्ज कर लें, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो. आपके बैंक ट्रांजेक्‍शन आयकर विभाग के लिए ट्रांसपैरेंसी हो. सेविंग पर इन्‍टरेस्‍ट की जानकारी हमेशा सही तरीके से दें. बिना किसी कारण के ज्‍यादा कैश जमा करने से बचें और नियमों का पालन करें. 

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